ब्यूरो, सीतापुर
जनपद सीतापुर के थाना कोतवाली नगर पर सीतापुर सांसद राकेश राठौर के विरुद्ध 17 जनवरी 2025 को एक अभियोग धारा 64 बी०एन०एस०(आई०पी०सी० धारा 376), 351(3) बी०एन०एस०, 127(2) बी०एन०एस० तहत पंजीकृत किया गया था। जिसमें पुलिस द्वारा विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए गुरुवार दिनांक 30.01.25 को दर्ज अभियोग में आरोपी सांसद राकेश राठौर को उनके आवास से पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जिन्हें चिकित्सीय परीक्षण एवं अन्य नियमानुसार विधिक कार्यवाही के उपरांत मा.न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए वहां से उन्हें ले जाया गया। सांसद को आवास पर से गिरफ्तार करने के बाद उन्हें अग्रिम कार्रवाई करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार होने से पहले राकेश राठौर सांसद ने अपने आवास पर पत्रकारों के साथ प्रेसवार्ता कर रहे थे। तभी अचानक सीतापुर पुलिस उनके आवास पर पहुंच कर उन्हें गिरफ्तार करते हुए अग्रिम कार्रवाई करने में जुट गई। राकेश राठौर ने भी अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। जिसे बुधवार को खारिज कर दिया गया था। साथ ही याचिका खारिज करते हाईकोर्ट ने उनका गैर जमानती वारंट (NBW ) भी जारी कर दिया था। जिसके कारण गुरुवार को सीतापुर सांसद राकेश राठौर ने अपने आप को पुलिस को सरेंडर कर दिया है। सीतापुर पुलिस ने आरोपी राकेश राठौर को उक्त मामले में गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई करते हुए जिला कारागार लेकर पहुंची।
