ब्यूरो रिपोर्ट, सीतापुर: महमूदाबाद में सीतापुर पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अंतर्गत सीतापुर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना महमूदाबाद में दर्ज बहुचर्चित मुकदमा संख्या 55/14 में सशक्त विवेचना और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय ने तीन अभियुक्तों को कठोर सजा सुनाई है।
पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में प्रकरण की गहन एवं गुणवत्तापूर्ण जांच की गई। अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय में ठोस साक्ष्य एवं प्रभावी तर्क प्रस्तुत किए गए, जिसके आधार पर दिनांक 27 फरवरी 2026 को मा० न्यायालय सत्र (एफटीसी) न्यू, सीतापुर ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया।
न्यायालय ने हरिनाम पुत्र अशर्फी लाल वर्मा, शिव कुमार वर्मा पुत्र अर्जुन प्रसाद वर्मा एवं सुरेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र इश्वरदीन वर्मा, निवासी ग्राम दमदापुर मजरा दरियापुर, थाना महमूदाबाद, जनपद सीतापुर को धारा 307/34 भादवि के तहत 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर 5,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
इस फैसले से यह स्पष्ट संदेश गया है कि गंभीर अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा की गई सशक्त विवेचना और मजबूत पैरवी के परिणामस्वरूप दोषियों को कठोर दंड दिलाया जा रहा है। इससे जहां अपराधियों में कानून का भय व्याप्त होगा, वहीं आमजन में सुरक्षा और न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास और अधिक सुदृढ़ होगा।
